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सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी जाने वाली सूचना को निर्धारित समयान्तर्गत संबंधित को प्रेषित करें मोहम्मद असलम।

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी जाने वाली सूचना को निर्धारित समयान्तर्गत संबंधित को प्रेषित करें मोहम्मद असलम।

गुरुवार को विकास भवन सभागार नई टिहरी में सूचना अधिकार अधिनियम-2025 संबंधी एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जनपद के विकास खण्डों में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इस मौके पर जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचना को निर्धारित समयान्तर्गत संबंधित को प्रेषित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग करते हुए यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपील की जाती है तो संबंधित अपील का निस्तारण कार्यालय में अपील प्राप्त होने से 30 दिनों के अन्दर एवं अपरिहार्य कारणों से 45 दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए। प्रथम अपील, अपीलार्थी 30 दिनों के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है।

कार्यशाला में डीपीआरओ एम.एम. खान, सहायक खण्ड विकास अधिकारी कीर्तिनगर राजेन्द्र सिंह गुसाईं वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

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